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कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन तथा सोमनाथ भारती से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई टली

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(सन्तोष यादव)

सुलतानपुर 05 जून। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और चर्चित कवि डॉ. कुमार विश्वास, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन तथा पूर्व मंत्री एवं विधायक सोमनाथ भारती से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

     एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जून की तिथि निर्धारित की है। मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी संसदीय क्षेत्र में हुए कथित आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है। उस समय डॉ. कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे।

     सोमनाथ भारती के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ‘मदन’ के अनुसार, मतदान से 48 घंटे पहले तत्कालीन कोतवाल मोहम्मद हमीद ने कुमार विश्वास और उनके समर्थकों को निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग के नियमों के तहत गैर-मतदाताओं के निर्वाचन क्षेत्र में ठहरने पर प्रतिबंध लागू था। आरोप है कि प्रशासन द्वारा कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कुमार विश्वास, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों ने क्षेत्र नहीं छोड़ा। इसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।

     यह मामला पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था, जिसे हाल ही में विशेष एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में स्थानांतरित किया गया है। अदालत ने 30 अप्रैल को सभी आरोपियों के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि समन तामील न होने के कारण शुक्रवार को कोई भी आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हो सका। इससे पहले 15 मई को भी इसी वजह से सुनवाई टालनी पड़ी थी। अदालत ने अगली तारीख पर सभी आरोपियों की व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।