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पासपोर्ट और आधार को नागरिकता का वैध प्रमाण बनाया जाए: शशि थरूर

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नई दिल्ली, 26 जून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सांसद शशि थरूर ने पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाने को लेकर जारी बहस के बीच केंद्र सरकार से कानून में संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों को भारतीय नागरिकता का वैध और अंतिम दस्तावेज घोषित करना चाहिए।

    शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर साझा किए गए अपने विचारों में थरूर ने कहा कि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक अहम प्रशासनिक समस्या का समाधान जरूरी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में आधार कार्ड नागरिकता के आधार पर नहीं, बल्कि भारत में कम से कम 182 दिनों के निवास के आधार पर जारी किया जाता है। यही कारण है कि आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के साथ-साथ भारत में रहने वाले गैर-नागरिकों के पास भी उपलब्ध होता है।

     इस समस्या के समाधान के लिए थरूर ने सुझाव दिया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) गैर-नागरिक निवासियों के लिए अलग पहचान वाला आधार कार्ड जारी करे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्ड पर सामने की ओर तिरछी लाल पट्टी जैसी स्पष्ट पहचान हो, ताकि उसे सामान्य आधार कार्ड से आसानी से अलग किया जा सके।

     थरूर का मानना है कि इस व्यवस्था से नागरिकों और गैर-नागरिकों के आधार कार्ड में स्पष्ट अंतर किया जा सकेगा और पासपोर्ट तथा आधार को भारतीय नागरिकता के विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का रास्ता भी आसान होगा।