हेग 17 जुलाई।हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय(आईसीजे) ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण जाधव की मौत की सज़ा पर रोक लगा दी है।
न्यायालय ने आज दिए अपने फैसले में पाकिस्तान को जाधव की सज़ा पर प्रभावी ढंग से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है।न्यायालय ने राजनयिक संपर्क के जाधव के अधिकार की पुष्टि करते हुए पाकिस्तान को उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
न्यायालय के 16 में से 15 न्यायाधीशों ने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से संबंधित मामले में गुण-दोष के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव से राजनयिक संपर्क करने और उनसे बात करने से भारत को उसके अधिकार से वंचित किया है। भारत की ओर से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने से इंकार कर पाकिस्तान ने कौंसुलर संबंधों पर वियना संधि का उल्लंघन किया है।
न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस मामले में वियना संधि के नियम लागू होते हैं। श्री जाधव का जासूसी गतिविधियों के आरोपों का इससे कोई लेना-देना नहीं है।