नई दिल्ली 23 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने रियेल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के तहत आम्रपाली समूह का पंजीकरण रद्द कर दिया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इस समूह को दी गई लीज़ भी न्यायालय ने रद्द कर दी है।
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने इस समूह की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा एन बी सी सी को दिया है। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकेटरमणी को न्यायालय का रिसीवर नियुक्त किया है। लीज़ रद्द हो जाने के कारण आम्रपाली की सभी सम्पत्तियों के अधिकार रिसीवर के पास रहेंगे।
पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली समूह के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा, अन्य निवेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ धनशोधन के आरोपों की जांच करने का भी निर्देश दिया है।