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शराब की ओवर रेटिंग पाए जाने पर की जाएगी कठोर कार्रवाई

रायपुर 21मई।छत्तीसगढ़ में मदिरा दुकानों में ओवर रेटिंग पर प्रभावी नियंत्रण और राजस्व लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए आबकारी आयुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा फुटकर मदिरा दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। मदिरा दुकानों में सेल्स काउटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

मदिरा दुकानों में ओवर रेटिंग तथा अन्य प्रकार की गंभीर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के जिला प्रबंधक पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध संचालक ए.पी.त्रिपाठी ने कार्पोरेशन के सभी महाप्रबंधको, उप महाप्रबंधकों को इस संबंध में पत्र लिखकर ओवर रेटिंग पर प्रभावी नियंत्रण करने और मदिरा दुकानों का सुचारू संचालन करने को कहा है।

प्रबंध संचालक द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुकत समस्त सुपरवाईजर एवं सेल्समेन को यूनिफार्म में ड्यूटी करनी होगी, उनके नाम का बैच तथा सी.एस.एम.सी.एल मोनो उनके यूनिफार्म में अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए। यदि सुपरवाईजर या सेल्स मेन बिना यूनिफार्म के पाए जाते हैं तो प्लेसमेंट एजेंसी पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

पत्र में मदिरा दुकानों में नियुक्त सुपरवाईजर तथा सेल्समैन का नाम तथा फोटो लेमिनेट करा कर ग्राहकों को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि मदिरा दुकानों में जितनी संख्या में सेल्समैन नियुक्त किए गए हैं (एक रिलीवर को छोड़कर) उतनी संख्या में विक्रय काउंटर होने चाहिए तथा सभी काउंटर शाम 5 बजे से रात्रि दुकान बंद होने तक आवश्यक रूप से संचालित रहने चाहिए।

 

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