रायपुर 20 सितम्बर।छत्तीसगढ़ में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को आधार या उसे अभिप्रमाणन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
विभागीय सूत्रों ने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति ने आधार के लिए अब तक नामांकन नहीं कराया है, उसे एक अक्टूबर 19 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा।ऐसे हितग्राहियों के लिए राज्य शासन द्वारा जिला आधार नामांकन केन्द्रों के सहयोग से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।हितग्राही किसी नजदीकी आधार नामांकन केन्द्र में आधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।किसी व्यक्ति को आधार मिलने तक अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने पर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) अधिनियम 2018 की धारा 3 एवं 4 के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के लाभ के लिए जरूरी दस्तावेजों संबंधी अधिसूचना विगत 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है।