पणजी 20 सितम्बर।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कम्पनियों के लिए कुल कॉरपोरेट कर 25.17प्रतिशत करने की घोषणा की है जिसमें सरचार्ज और शुल्क शामिल है। पहले यह दर 35 प्रतिशत थी।
उन्होने कहा कि उत्पादन करने वाली नई कम्पनियों के लिए कुल कॉरपोरेट कर 17 दशमलव शून्य एक प्रतिशत होगा। नई कंपनियों के मामले में यह सुविधा उन कंपनियों को मिलेगी जो अगले महीने या उसके बाद स्थापित होंगी और जो 31 मार्च 2023 तक उत्पादन शुरू कर देंगी।
वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व-सीएसआर पर दो प्रतिशत व्यय का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया है।अब इस राशि को विज्ञान,प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाले संगठनों पर भी खर्च किया जा सकेगा।लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि इन संगठनों को सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विभिन्न शिक्षण संस्थानों या स्वशासी संगठनों से अनुदान मिलता हो।
अनुमान है कि कॉरपोरेट कर में कटौती और अन्य राहत उपायों के चलते सरकार के राजस्व में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी।