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उच्चतम न्यायालय ने पीएमसी बैंक के खाताधारियों की याचिका सुनने से किया इकार

नई दिल्ली 18 अक्टूबर।उच्चतम न्‍यायालय ने पीएमसी बैंक के खाताधारियों की उस याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें नकदी निकासी पर रिजर्व बैंक की ओर से लगाई गई पाबंदियां हटाने की मांग की गई है।

मुख्य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने व्‍यवस्‍था दी कि न्‍यायालय इस याचिका पर विचार  नहीं करना चाहता और कहा है कि याचिकाकर्ता उपयुक्‍त राहत के लिए सम्‍बद्ध उच्‍च न्‍यायालय में अपील कर सकता है।

मुंबई की एक अदालत ने कल पीएमसी बैंक घोटाले के तीन आरोपियों को 23 अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

 

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