नई दिल्ली 03 दिसम्बर।सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थियों को देशभर में कहीं से भी राशन खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है।
उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी।उन्होने बताया कि इस अधिनियम के तहत पात्र परिवार या लाभार्थी देश में किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होने बताया कि इसके लिए वे एक देश एक राशन योजना के तहत किसी भी उचित मूल्य राशन दुकान पर ईपीओएस उपकरण पर बायोमीट्रिक या आधार प्रमाणीकरण के बाद अपने राशनकार्ड से राशन खरीद सकते हैं।