नई दिल्ली 04 दिसम्बर।पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को आज यहां की तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को आज उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि चिदंबरम अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते, न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
चिदंबरम ने जेल से छूटने पर कहा कि 106 दिन तक जेल में रखने के बावजूद उनके खिलाफ एक भी आरोप तय नहीं किया गया। जेल से बाहर आने के बाद पी चिदंबरम सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके निवास स्थान पर पहुंचे। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि ‘106 दिनों के बाद आजादी की हवा में सांस लेकर खुशी हो रही है।’