 नई दिल्ली/रांची 28 सितम्बर।निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च संबंधी सूचना समुचित रूप से न देने पर झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
नई दिल्ली/रांची 28 सितम्बर।निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च संबंधी सूचना समुचित रूप से न देने पर झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा को तीन साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग का यह आदेश कल से लागू हो गया। यह मामला वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। उन्होंने चुनावी खर्चे का ब्यौरा समुचित रूप से नहीं दिया था।
चुनाव आयोग ने मी़डिया की खबरों पर संज्ञान लेते हुए श्री कोड़ा को नोटिस जारी किया और खर्चों की जांच के लिए यह मामला आयकर विभाग को सौंप दिया। रिपोर्ट के अनुसार श्री कोड़ा ने लगभग 19 लाख रुपये का खर्चा गलत ढंग से दिखाया था। बाद में आयकर विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा ने चायबासा के जिला निर्वाचन अधिकारी को मिथ्या घोषणापत्र दिया था, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में नौ करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए थे।
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