रायपुर, 21 मार्च।छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने नावेल कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आगामी 31 मार्च तक अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय छोड़कर समस्त शासकीय कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा आधेश के अनुसार इस अवधि में राज्य स्तर पर समस्त सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास पर ही आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था करते हुए, शासकीय कार्य सम्पादित करेंगे तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को न्यूनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप कार्य में संयोजित किया जाएगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि संभाग एवं जिला स्तर पर कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल विभागों स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सम्मिलित विभागों से संबंधित शासकीय कार्यालय जैसे संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाने-चौकी, फायरब्रिगेड, जेल इत्यादि तथा बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ-सफाई एव स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट सहित अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को 31 मार्च तक संचालित नही किया जाएं।
संचालित कार्यालयों में जनसाधारण को न आने के लिए प्रेरित किया जाएं। अधिकारी-कर्मचारियों को निवास से सदैव मोबाईल-टेलिफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहने के लिए निर्देशित किया जाएं ताकि आवश्यकता होने पर कार्यालय में बुलाया जा सके।
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