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कोरोना:संक्रमण को रोकने मुख्य सचिव ने जारी किए दिशा निर्देश

मुख्य सचिव आर.पी.मण्डल

रायपुर 26 मार्च।छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आर.पी.मण्डल ने नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के पालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है।

मुख्य सचिव द्वारा सभी विभागों के सचिव, सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी कर कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जारी निर्देशों के संबंध में सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी अवगत कराने कहा गया है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्य शासन एवं जिला स्तर से कोरोना वायरस से निर्मित विकट स्थिति से निपटने के संबंध में समय-समय पर आदेश एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से 25 मार्च से 14 अप्रैल  की मध्य रात्रि तक पूरे देश में लाकडाउन किए जाने के संबंध में एकरूपता लाने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के प्रत्येक स्तर से जारी आदेशों तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप संशोधित निर्देश जारी किया गया है।

कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को रोकने भारत सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों कार्यालय बंद रहेंगे। भारत सरकार द्वारा रक्षा, केन्द्रीय पुलिस बल, कोषालय, सार्वजनिक सुविधाएं (पेट्रोलियम, एल.पी.जी., सी.एन.जी.), आपादा प्रबंधन, विद्युत, पोस्ट आफ़िस, एनआईसी, अरली वारनिंग एजेंसियों को लाकडाउन से छूट प्रदान किया गया है।
राज्य सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय बंद रहेंगे। राज्य सरकार की पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस,  आपात कालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल, जिला प्रशासन कोषालय, विद्युत, जल स्वच्छता, नगरीय निकायों की आवश्यक सेवाओं जैसे साफ-सफाई, जल प्रदाय आदि के लिए न्यूनतम स्टाफ लाकडाउन से छूट प्रदान किया गया है।

इन सभी कार्यालयों को न्यूनतम मानव संसाधन से संचालित किए जाएं शेष सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने निवास से कार्य करेंगे।
आदेश एवं उससे जुड़े सभी स्वास्थ्य संस्थान जिसमें मेडिकल सप्लाई उसका वि-निर्माण एवं वितरण शामिल है, निजी एवं शासकीय, अर्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेन्सरी, दवा एवं इक्यूपमेंट दुकान, लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि संचालित रहेंगे। चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सहित सभी प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत स्टाफ एवं सहायक सेवाएं संबंधी व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दी जाएं। राज्य की सभी व्यावसायिक निजी संस्थाएं बंद रहेंगी। राज्य में राशन दुकान पीडीएस दुकान, खाद्य, किराना, फल एवं सब्जी एवं दुग्ध उत्पाद के बुथ, मीट एवं मछली, जानवरों के चारे संबंधित दुकानों को लाकडाउन से छूट प्रदान किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार औद्योगिक स्थापनाएं बंद रहेंगी। लेकिन आवश्यक वस्तुओं के विनिर्माण करने वाली यूनिट्स को छूट दिया गया है। राज्य शासन की अनुमति से ऐसी उत्पादन इकाईयां जिसमें उत्पादन प्रक्रिया अनवरत प्रकृति की हो उसे भी छूट दिया गया है। सभी एयर लाईन, रेल्वे, सड़क परिवहन सेवाएं स्थगित रहेंगी। केवल आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले एवं कानून व्यवस्था, फायर ब्रिगेड एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं को छूट रहेगी।

प्रदेश में हास्पीटिलिटी सेवाएं बंद रहेंगी। होटल, होम स्टये, लाज तथा मोटल जिनमें लाकडाउन के कारण फंसे हुए व्यक्ति, पर्यटन, आवश्यक सेवाएं से संबंधी स्टाफ रूके हो और संभावित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क में आने वालों को आइसोलेशन में रखने हेतु चिन्हित स्थापनाओं को छूट प्रदान किया गया है।