रायपुर, 28 अप्रैल।छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के मद्देनजर जिले के भीतर,राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर लाकडाउऩ के दौरान पास जारी करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ में जिले के भीतर आवश्यक कारणों से आवागमन के लिए अनुमति पत्र, पास एवं छत्तीसगढ़ राज्य में अंर्तजिला आवागमन के लिए मृत्यु, मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य आपातिक प्रकरणों में अनुमति पत्र आवदेक के निवास स्थान के जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से जारी किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ से अन्य राज्यों, अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अनुमति केवल राज्य स्तर से दी जाएगी। आवेदक के निवास स्थान वाले जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से आपात स्थिति होने पर ही अनुमति हेतु अनुशंसा ई-मेल के माध्यम से राज्य स्तर पर ई-मेल पर गृह विभाग के सचिव को भेजी जाएगी। अंतिम निर्णय राज्य स्तर से लिया जाएगा। राज्य शासन स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा अनुमति पत्र पास जारी किया जाएगा।
अनुमति पत्र हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रवास करने वाले व्यक्तियों में से ही आवेदनकर्ता होना आवश्यक है। आवेदक एवं प्रवास करने वाले व्यक्तियों का पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। आवागमन के उद्देश्य की पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज देना होगा।
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