Monday , February 24 2025
Home / MainSlide / आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी

नई दिल्ली 03 जून।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी है।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज बताया कि आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम में संशोधन कर अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्‍याज और आलू को आवश्‍यक वस्‍तुओं की सूची से हटा दिया गया है। उन्‍होंने बताया कि इस फैसले से किसानों को फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी और निजी निवेशकों की, अनावश्‍यक नियामक हस्‍तक्षेप की आशंका दूर होगी।

उन्होने कहा कि भारत में अधिकतर कृषि वस्‍तुओं का आवश्‍यकता से अधिक उत्‍पादन होता है और किसानों को शीत भंडारण, प्रसंस्‍करण और निर्यात में निवेश का अभाव होने के कारण अपने उत्‍पादों की बेहतर कीमत नही मिल पातीं क्‍योंकि आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम के कारण उद्यमशीलता निरूत्‍साहित होती है।