नई दिल्ली 01 जुलाई।केन्द्र सरकार ने इस वर्ष के अंत तक पूरे नगालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है।
गृह मंत्रालय ने इस बारे में कल जारी अधिसूचना में कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि समूचा नागालैंड अशांत और खतरनाक स्थिति में है और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक है।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 तीन के तहत केंद्र सरकार ने पूरे राज्य को 30 जून, 2020 से छह महीने की अवधि के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है।