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गोबर विक्रेताओं को पहला भुगतान 05 अगस्त को अनिवार्य रूप करने के निर्देश

रायपुर 30 जुलाई।छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आर.पी.मंडल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर बेचने वाले हितग्राहियों को पहला भुगतान 05 अगस्त को अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए है।

श्री मंडल ने आज यहां चिप्स कार्यालय में गोधन न्याय योजना की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को गोबर बेचने वाले विक्रेताओं और अन्य हितग्राहियों को 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।उन्होंने सभी गौठान समितियों के खाता कॉपरेटिव बैंक में अनिवार्य रूप से खोलने के भी निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को उनके द्वारा बेचे गए गोबर का भुगतान 15 दिवस में भुगतान उनके बैंक खाता में ऑनलाईन हो जाए, इसके लिए स्थायी सिस्टम तैयार किया जाए। इसके लिए अधिकारियों को समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रत्येक जिले में गोबर विक्रताओं के भुगतान, हितग्राहियों की संख्या, उनके बैंक खाता, हितग्राहियों का पंजीयन सहित ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था और 05 अगस्त को गोबर विक्रेताओं को पहला भुगतान करने की व्यवस्था की समीक्षा की गयी है।