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ईडी द्वारा दर्ज मामले में आईएएस शुक्ला एवं टुटेजा को अग्रिम जमानत

बिलासपुर 14 अगस्त।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के पिछले वर्ष दर्ज मामले में आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को आज अग्रिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने दोनो अधिकारियों की अग्रिम जमानत की याचिका पर पिछले महीने ही सुनवाई पूरी कर आर्डर सुरक्षित कर लिया था।लगभग एक माह बाद आज सुनाए निर्णय में अदालत ने दोनों अफसरों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।

प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पिछले वर्ष जनवरी में दर्ज किया गया था। एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा वर्ष 2015 में पंजीकृत अपराध दर्ज होने के बाद ईडी ने मामला दर्ज किया था।ब्यूरों द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों पर छापा मार कर करोड़ो रूपये बरामद किए थे, इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अनिल टुटेजा और डॉ आलोक शुक्ला का नाम नही था,लगभग ढ़ाई वर्ष बाद पेश पूरक चालान में इन दोनों के नाम शामिल किए गए थे।

इससे पहले एन्टी करप्शन ब्यूरो  ने भी इसी प्रकरण में दोनों अफसर के खिलाफ केस दर्ज किया था, जिसमें पहले ही दोनों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है।