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ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 19 करोड़ की सम्पत्ति की जब्त

नई दिल्ली 24 अगस्त।प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत ईरा इन्‍फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की 19 करोड़ रुपए से अधिक की चल सम्‍पत्ति जब्‍त कर ली है।

यह सम्‍पत्ति कम्‍पनी के एक्‍सि‍स बैंक के खाते में जमा थी। प्रवर्तन निदेशालय ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्‍न धाराओं के तहत नई दिल्‍ली में सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी।

कम्‍पनी के मुख्‍य प्रबंध निदेशक हेम सिंह भराणा और बैंक के अज्ञात कर्मचारियों तथा अन्‍य व्‍यक्‍तियों पर भ्रष्‍टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत भी आरोप हैं।