चेन्नई 09 अक्टूबर।मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में 2650 करोड़ रुपए मूल्य की निविदाओं को नियमों के उल्लंघन की वजह से रद्द कर दिया है।
राज्य के ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए निविदाएँ जारी की थीं। इस कार्यक्रम के लिए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार धन उपलब्ध करा रही थी। इन निविदाओं के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थीं जिनमें कहा गया था कि निविदाएं जारी करने से पहले ग्राम पंचायतों से मंजूरी मिलना जरूरी था।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ग्राम पंचायतों को दरकिनार करके राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण के लिए सीधे निविदाएं जारी किया जाना निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ है।