नई दिल्ली 09अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का पिछले वर्ष नवंबर का आदेश 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है।
न्यायधीश न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर रोक हटाने का न्यायालय का 12 सितंबर का आदेश पहली नवंबर से लागू होगा। 19 अक्तूबर को दीवाली होने के कारण इस आदेश का यही अर्थ है कि त्यौहार से पहले पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 के आदेश के ज़रिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री के सभी लाइसेंस रद्द कर दिए थे।