सोनीपत 10 अक्टूबर।हरियाणा में सोनीपत की जिला और सत्र अदालत ने 1996 में सोनीपत में हुए दो बम विस्फोट मामले में आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा को आज आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला और सेशन जज सुशील कुमार गर्ग ने सज़ा की घोषणा की और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने सोमवार को टुंडा को दोषी ठहराया था। इन बम विस्फोटों में बारह लोग घायल हुए थे।