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सीवीसी की जांच रिपोर्ट पर सुको ने आलोक वर्मा से मांगा जवाब

नई दिल्ली 16 नवम्बर।उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज कहा है कि केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो(सीबीआई) प्रमुख आलोक वर्मा को उनसे संबंधित केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की  रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में  सौंपने का आदेश देते हुए उनसे इस पर सोमवार तक जबाव देने को कहा है।

मुख्य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीवीसी की रिपोर्ट महाधिवक्‍ता और सॉलिसिटर जनरल को भी उपलब्‍ध कराई जाये। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्‍थाना के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें सीवीसी की रिपोर्ट उन्‍हें भी उपलब्‍ध कराने की मांग की गई थी।

सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा ने उन्‍हें अपना कामकाज करने से रोकने के आदेश को उच्‍चतम न्‍यायालय में चुनौती दी है। इसी पर शीर्ष न्‍यायालय सुनवाई कर रहा था।

 

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