Wednesday , April 24 2024
Home / MainSlide / जीएसटी के प्रारंभिक रिर्टन दाखिल करने में देरी पर जुर्माना माफ

जीएसटी के प्रारंभिक रिर्टन दाखिल करने में देरी पर जुर्माना माफ

नई दिल्ली 24 अक्टूबर।केन्द्र सरकार ने अगस्‍त और सितम्‍बर महीनों के लिए वस्‍तु और सेवा कर जीएसटी के प्रारंभिक रिर्टन दाखिल करने में देरी के लिए लगने वाले जुर्माने को माफ कर दिया है।

वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि करदाताओं को सुविधा देते हुए अगस्‍त और सितम्‍बर महीनों के लिए जीएसटी आर तीन बी को देर से फाइल करने पर लगने वाली लेट फीस को माफ किया गया है। उन्‍होंने कहा कि जिन व्‍यापारियों से लेट फीस वसूल की जा चुकी है, उसे करदाताओं के खातों में वापस जमा करा दिया जाएगा।

इससे पहले सरकार ने जीएसटी के तहत जुलाई में रिटर्न दाखिल करने की लेट फीस को माफ किया था। जीएसटी आर तीन बी का रिर्टन हर महीने की 20 तारीख को दाखिल किया जाता है।