शिलांग 10 नवम्बर मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति संबंधी वर्ष 2005 के एक कानून को रद्द कर दिया है।इसके बाद सभी 13 संसदीय सचिवों ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है।
मुख्य न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश की खंडपीठ ने राज्य में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर यह फैसला दिया है।न्यायालय ने अपने आदेश में हालांकि मेघालय विधानसभा सदस्य के रूप में संसदीय सचिवों की अयोग्यता के बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्यपाल पर छोड़ दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने 26 जुलाई को मंत्री के दर्जे पर संसदीय सचिवों की नियुक्ति संबंधी वर्ष 2004 में पारित असम सरकार के कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा ने सभी 13 संसदीय सचिवों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि फैसले के परीक्षण के बाद राज्य सरकार अगले कदम पर विचार करेगी।
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