 औरंगाबाद 24 नवम्बर।बम्बई उच्च न्यायालय ने राज्य के कपड़ा, मत्स्य एवं पशु संवर्धन राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर का चुनाव का रद्द कर दिया है।
औरंगाबाद 24 नवम्बर।बम्बई उच्च न्यायालय ने राज्य के कपड़ा, मत्स्य एवं पशु संवर्धन राज्य मंत्री अर्जुन खोतकर का चुनाव का रद्द कर दिया है।
उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खण्डपीठ ने शिवसेना के विधायक एवं महाराष्ट्र सरकार के कपड़ा, मत्स्य एवं पशु संवर्धन राज्य मंत्री श्री खोतकर का चुनावी हलफनामा रद्द कर दिया।अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि 2014 में अर्जुन खोतकर ने नामांकन दाखिल करने की तारीख खत्म होने के बाद हलफनामा आयोग को दिया था।
उच्च न्यायालय ने खोतकर को हालांकि इसके साथ ही चार सप्ताह का समय दे दिया है जिससे कि वह उसके निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सके।
पूर्व विधायक कैलाश गोरंटयाल ने अर्जुन पर भ्रष्टाचार और चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी।इसमें लगाया गया था कि अर्जुन ने पिछले चुनाव में धांधली के जरिए जीत हासिल की थी। 2014 में अर्जुन 216 मतों से जीते थे।
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