बिहार (Bihar) के छपरा में जहरीली शराब से अब तक 53 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि, कई गांवों में मातम पसर गया है। इस घटना ने बिहार ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर
बिहार (छपरा) जहरीली शराब कांड को लेकर एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में अवैध शराब के निर्माण, व्यापार और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच और कार्य योजना तैयार करने की मांग की गई है। पीआईएल में पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग भी की गई है।
केस मेंशनिंग लिस्ट में नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस मेंशनिंग लिस्ट में नहीं है. इस पर तुरंत सुनवाई नहीं की जा सकती है। ये जनहित याचिका प्रॉपर तरीके से दायर करनी होगी। मामले को लेकर पुलिस में एक्टिव नजर आ रही है और पूरे सारण जिले में छापेमारी की जा रही है। अब तक शराब के कारोबार से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। बिहार में इसको लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है।
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