जयपुर 25 दिसम्बर।राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को राज्य में सेवारत हड़ताली डॉक्टरों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द राजोंग और डी.सी. सोमानी की अध्यक्षता वाली राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने राज्य सरकार को हड़ताली डॉक्टरों को राजस्थान के आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम-1970 के तहत हिरासत में लेने की अनुमति दे दी है।
यह आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के एक वकील डॉ. अभिनव शर्मा की जनहित याचिका पर आया है।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India