Sunday , December 10 2023
Home / MainSlide / योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 22 वर्ष पुराने मुकदमें को सरकार ने लिया वापस

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 22 वर्ष पुराने मुकदमें को सरकार ने लिया वापस

लखनऊ/गोरखपुर 28 दिसम्बर।उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 14 अन्य लोगों के खिलाफ 1995 में दर्ज हुए निषेधाज्ञां उल्लंघन का एक मामला वापस ले लिया है।

राज्य सरकार ने इस मामले में जिन लोगो के खिलाफ मामला वापस लिया है उनमें केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल और भाजपा विधायक शीतल पांडेय शामिल हैं। यह मामला जिला प्रशासन के निषेधाज्ञां का उल्लंघन कर बैठक आयोजित करने के आरोप में 27 मई 1995 को गोरखपुर के पी.पी.गंज थाने में दर्ज किया गया था।

गोरखपुर जिला प्रशासन ने स्वीकार किया है कि इस मुकदमे की वापसी के लिए आवेदन पत्र कोर्ट में दाखिल करने के आदेश प्राप्त हुए हैं।अभियोजन अधिकारी को इस बारे में कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए हैं।

गौरतलब है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में संपन्न हुए शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान क्रिमिनल लॉ संशोधन विधेयक 2017 पेश करते समय यह घोषणा की थी कि राज्य में धरना और प्रदर्शन संबंधी राजनीति से प्रेरित 20 हजार मुकदमों को वापस लिया जाएगा।