
नई दिल्ली 18 फरवरी।माल और सेवा कर(जी.एस.टी.) परिषद ने राज्यों की लम्बित जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का निर्णय किया है।
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में आज यहां जी.एस.टी. परिषद की बैठक हुई। वित्तमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि जून 22 के लिए 16 हजार 982 करोड़ रूपये की लम्बित जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।
उन्होने कहा कि फिलहाल क्षतिपूर्ति कोष में यह राशि उपलब्ध नहीं है इसलिए केन्द्र सरकार ने अपने संसाधनों से यह राशि जारी करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस राशि की पूर्ति भविष्य में उपकर संग्रहण से की जाएगी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इसके साथ ही केन्द्र सरकार पांच वर्षों की स्वीकार्य क्षतिपूर्ति का भुगतान कर देगी।
वित्त मंत्री ने बताया कि तरल गुड यानि राब की जीएसटी दर घटाई गई है। उन्होंने कहा कि खुली राब की जीएसटी दर शून्य होगी, जबकि पैकेट में लेबल के साथ इस पर पांच प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा।
श्रीमती सीतारामन ने बताया कि पेंसिल शार्पनर की जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा ड्यूरेबल कंटेनर पर लगने वाले ट्रैकिंग उपकरण पर जीएसटी दर कुछ शर्तों के साथ 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य की गई है।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India