जानें फिल्म कुरुप पर केरल उच्च न्यायालय ने क्या कहा…
फिल्म कुरुप के रिलीज को रोकने के लिए केरल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने माना है कि केवल इसलिए कि कहानी एक घोषित अपराधी के जीवन से प्रेरित होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह उसके जीवन की पूरी कहानी बता रहा है और उसकी निजता के अधिकार का हनन कर रहा है।
हत्या के आरोपी से प्रभावित फिल्म
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति मुरली पुरुषोत्तमन की पीठ ने दुलारे सलमान अभिनीत मलयालम फिल्म ‘कुरुप’ की रिलीज को रोकने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दुलारे सलमान अभिनीत मलयालम फिल्म ‘कुरुप’, एक हत्या के मामले में आरोपी और 1984 से फरार सुकुमार कुरुप के निजता के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।