रायपुर 29 जनवरी।छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर विभाग ने व्यवसायियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करने की सलाह देते हुए इसकी अनदेखी करने पर जुर्माने लगाने की चेतावनी दी है।
वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि जीएसटी प्रणाली में दो सौ रूपए से अधिक राशि की कर योग्य वस्तु के विक्रय पर कर बीजक जारी करने का प्रावधान है। कर बीजक में विक्रेता का नाम एवं पंजीयन क्रमांक, दिनांक, क्रेता का नाम,पता, माल का विवरण, मात्रा, कर की राशि आदि का उल्लेख करना जरूरी है।
उऩ्होने बताया कि यदि किसी व्यवसायी द्वारा इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो न्यूनतम 20 हजार रूपये की शास्ति आरोपित करने का प्रावधान है। व्यवसायियों द्वारा कर बीजक जारी किया जा रहा है अथवा नहीं इसका सत्यापन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।