नई दिल्ली 16 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को धन देने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना के औचित्य को चुनौती देने वाली याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंप दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को की जाएगी। इससे पहले हुई सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा था कि 2024 के आम चुनाव के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू करने से पहले इस पर विचार किया जाना जरूरी है।
इस योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं में दो मुद्दों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। एक- राजनीतिक दलों को गुप्त दान की वैधता और दूसरा राजनीतिक दलों को धन देने के मामले में नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन।