नई दिल्ली 22 मार्च।केन्द्र सरकार ने सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों और ड्यूटी के दौरान लापता, दिव्यांग और शहीद हुए सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता से अधिकतम सीमा हटा दी है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षिक सहायता जारी रहेगी और इससे संबंधित दस हजार रूपये महीने की अधिकतम सीमा हटा ली गई है।
आदेश में कहा गया है कि यह सहायता केवल सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, सैनिक स्कूलों और केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य स्कूलों या कॉलेजों और केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के धन से संचालित स्वायत्त संगठनों में पढाई कर रहे बच्चों के लिए दी जायेगी।