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आप विधायकों की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना उच्च न्यायालय ने की रद्द

नई दिल्ली 23 मार्च।दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों की सदस्यता को रद्द की अधिसूचना को आज रद्द कर दिया।

उच्च न्य़ायालय की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इनकी सदस्यता को रद्द करने की जारी अधिसूचना को रद्द करते हुए चुनाव आयोग को इनके मामले की फिर से सुनवाई करने को कहा है।अदालत ने कहा कि आयोग फिर से इनके मामले को देखे।न्यायालय के इस आदेश के बाद फिलहाल 20 सीटों पर उप चुनाव की आहट पर विराम लग गया।

उल्लेखनीय हैं कि आप विधायकों को गत 19 जनवरी को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य घोषित करने की राष्ट्रपति ने सिफारिश की थी।राष्ट्रपति ने जिसे स्वीकार लिया था।इसके बाद इन्हे सदस्य़ता के अयोग्य ठहराने की अधिसूचना जारी कर दी गई थी।इस अधिसूचना के खिलाफ आप विधायकों ने उच्च न्यायालय में शरण ली थी।

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