नई दिल्ली 13 अप्रैल।दिल्ली उच्च न्यायालय ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म की पीडि़ता की पहचान जाहिर करने पर कई मीडिया संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं।
न्यायालय ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि मीडिया संस्थान भावी खबरों में कठुआ की पीडि़ता की पहचान कतई न बताएं।
अदालत ने पीडि़ता का नाम बताने वाली प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया की रिपोर्टें सामने आने के बाद इस मुद्दे पर संज्ञान लिया।
वहीं उच्चतम न्यायालय ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म मामले में कठुआ और जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशनों द्वारा हड़ताल के आह्वान पर एक अधिवक्ता से कहा है कि वे रिकार्ड सामने लाएं ताकि इस संबंध में न्यायिक दृष्टि से विचार किया जा सके।
पीठ ने आज अधिवक्ता से कहा कि वे वकीलों के इन संगठनों की कार्रवाई के संबंध में कुछ सामग्री प्रस्तुत करे, ताकि हड़ताल के आह्वान पर न्यायालय संज्ञान ले सके।पीठ ने अधिवक्ता को आश्वासन दिया कि अगर उसके समक्ष पर्याप्त सामग्री पेश की गई, तो वह इस मुद्दे पर विचार करेगी।
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