इलाहाबाद 02 मई।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह उन्नाव दुष्कर्म मामले की जांच कानून के अनुसार करने को सुनिश्चित बनाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे।
सीबीआई ने मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले के नेतृत्व वाली खंडपीठ के समक्ष आज स्थिति रिपोर्ट पेश की।न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई 21 मई तय की है।
भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई इस मामले में आरोपी हैं।दोने ही इस समय न्यायिक हिरासत में जेल में है।
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