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पिछड़ा वर्ग के आरक्षण लाभों के लिए क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ा

नई दिल्ली 31 अगस्त।केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण लाभों के लिए क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ा दिया है।यह सीमा छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रूपये कर दी गई है।

मंत्रिमंडल ने सरकारी उपक्रमों, बैंकों और बीमा संस्थानों में सरकारी नौकरियों के समान अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण लाभों के लिए भी नये नियमों को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कल केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया। वित्त मंत्री अरुण जेतनी ने कहा कि इससे गैर-क्रीमी लेयर वाले उम्मीदवारों के लिए भी अधिक समान अवसर उपलब्ध होंगे।

श्री जेटली ने बताया कि..स्वीकृति में दो अंश हैं। पहला ये कि जो केंद्रीय सरकार पर सीमा लागू  होती है क्रीमिलेयर की आठ लाख रूपए की छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख की। वो पीएसयूज और फिनांसियल इंस्टीट्यूश पर भी लागू होगी। दूसरा जहां स्टेट्स का सवाल है जिनके पैरेंट्स संवैधानिक पद पर हैं या ग्रुप ए या ग्रुप बी पदों पर हैं वो स्टेट्स इसमें एक्सक्यूड होता है..।

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