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गोंडा: बाजारों के साप्ताहिक बंदी के दिन घोषित, जान ले नियम पालन न करने पर कार्यवाई

उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत डीएम नेहा शर्मा ने टाउन एरिया क्षेत्र में दुकानों के साप्ताहिक बंदी के दिन घोषित कर दिए हैं। अलग-अलग निकायों के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। श्रम परिवर्तन अधिकारी को इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्यवाई की चेतावनी दी गई है।

जिलाधिकारी ने वर्ष 2024 के लिये शहरी क्षेत्र में बाजार बंदी दिवस निर्धारित कर दिए गए हैं। विभिन्न नगर निकाय एवं कस्बों के बाजारों के लिए अलग-अलग साप्ताहिक बंदी दिवस निर्धारित किए गए हैं। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बाजारों में साप्ताहिक बंदी का आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को दुकानदारों एवं कारोबारियों से साप्ताहिक बंदी दिवस का पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

कहां पर किस दिन रहेगी साप्ताहिक बाजार बंदी
नगर सीमा चौक क्षेत्र (जिला जिला अस्पताल गेट से कचहरी रोड बस स्टेशन पंतनगर गोंडा एवं समस्त चौक क्षेत्र) में बुधवार को नगर सीमा (जिला अस्पताल गेट से स्टेशन रोड रानी बाजार बलरामपुर रोड एवं समस्त बडगांव क्षेत्र) में रविवार को टाउन एरिया करनैलगंज में सोमवार को टाउन एरिया खरगूपुर में सोमवार को टाउन एरिया नवाबगंज में मंगलवार को टाउन एरिया मनकापुर में सोमवार को टाउन एरिया कटरा बाजार में मंगलवार को इसके अलावा नाइयों और प्रसाधन की सभी दुकानों के लिए मंगलवार बैंक बीमा कंपनी तथा टाइपराइटिंग स्कूल रविवार साप्ताहिक बंदी घोषित हुई है। इसके अतिरिक्त दवा सर्जिकल उपकरण सिनेमा मिठाई दुग्ध परिवहन सेवाएं होटल आज की दुकान साप्ताहिक बंदी के प्रावधानों से मुक्त रहेंगे। श्रम प्रवर्तन अधिकारी योगेश दीक्षित ने बुधवार बाजार क्षेत्र में भ्रमण कर व्यापारियों को साप्ताहिक बंदी का पालन करने हेतु जागरुक किया साथ ही आगाह किया कि साप्ताहिक बंदी का पालन ना करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।