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पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को तीन साल के कारावास की सजा

नई दिल्ली 19 मई।दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व राजनयिक माधुरी गुप्ता को आज जासूसी के आरोप में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

राजनयिक पर देश की अति महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई.एस.आई. को देने का आरोप था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने माधुरी गुप्‍ता को जासूसी करने और संरक्षित जानकारी गलत तरीके से देने के आरोप में अधिकतम सजा सुनाई।माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में कार्यरत थी।

पाकिस्तानी अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारी भेजने और आई.एस.आई. के दो अधिकारियों से संपर्क साधने के आरोप में माधुरी को 22 अप्रैल 2010 को दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने गिरफ्तार किया था।