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 टैक्स बचाने के लिए ढूंढ रहे हैं ऑप्शन, यहां चेक करें लिस्ट

सभी करदाता को समय से टैक्स का भुगतान करना होता है। ऐसे में कई टैक्सपेयर्स टैक्स सेविंग के ऑप्शन ढूंढते हैं। आयकर विभाग करदाताओं को टैक्स छूट का लाभ देते हैं। अगर आप भी टैक्स बचाने के लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।

चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आप किन ऑप्शन को सेलेक्ट करके टैक्स बचा सकते हैं।

एफडी
5 साल वाले टेन्योर वाले एफडी में आप आयकर अधिनियम के 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये के टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। बता दें क एफडी में 7 से 8 फीसदी तक का ब्याज ऑफर होता है। एफडी पर मिलने वाले इन्टरेस्ट पर टैक्स लगता है, हालांकि इस पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं।

पीपीएफ
पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) के निवेशकों को भी कर छूट मिलती है। इसके लिए लॉक इन पीरियड खत्म हो जाना चाहिए। बता दें कि लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है। पीपीएफ में मिलने वाला ब्याज पर टैक्स नहीं लगता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में आप 1 साल में 1 लाख रुपये तक का टैक्स रिडेम्पशन कर सकते हैं। हालांकि इसमें कैपिटल गेंस टैक्स (Capital Gains Tax) लगाया जाता है। 10 फीसदी का कैपिटल गेंस टैक्स लगता है।

नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) पर 6.8 फीसदी का ब्याज मिलता है। इस स्कीम में कोई रिस्क नहीं होता है। इस योजना में आप 1 वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये का टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं।

लाइफ इंश्योरेंस
जीवन बीमा पॉलिसी में भी कर छूट मिलता है। इसमें आप 1.5 लाख रुपये तक के लिए टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) वालंटियर स्कीम है। इस स्कीम में भी आप इनकम टैक्स एक्ट के 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये तक का कर छूट पा सकते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के जरिये भी टैक्स बचाया जा सकता है। इसमें आप 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट का फायद उठा सकते हैं।

सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) में निवेशकों को कर छूट का लाभ मिलता है। यह लाभ 60 वर्षों से ज्यादा उम्र वाले निवेशकों को मिलता है।

सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों केउज्ज्वल भविष्य के लिए शुरू की गई है। यह टैक्स फ्री स्कीम है यानि कि इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।