दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि छह छात्रवृत्तियों प्री-मैट्रिक पोस्ट-मैट्रिक उच्च श्रेणी की शिक्षा राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति राष्ट्रीय फेलोशिप और निशुल्क कोचिंग का लाभ लेने के लिए दिव्यांगों को आधार का उपयोग करना ही होगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आधार नहीं होने की स्थिति में योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने से पहले आधार के लिए नामांकन कराना होगा।
सरकार ने दिव्यांगों के लिए छह छात्रवृत्तियों और कई योजनाओं-पहलों का लाभ लेने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगों को अन्य दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन पर्ची को जमा करनी होगी।
दिव्यांगों को इन दस्तावेजों की जरूरत
दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि छह छात्रवृत्तियों प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च श्रेणी की शिक्षा, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप और नि:शुल्क कोचिंग का लाभ लेने के लिए दिव्यांगों को आधार का उपयोग करना ही होगा।
इसके साथ ही बच्चों व वयस्कों के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, निरामाया योजना, दिव्यांगों को सहायक उपकरणों की खरीद के लिए सहायता, जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र, वयस्कों के लिए आवासीय देखभाल और बच्चों व वयस्कों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के तहत सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार की जरूरत होगी।
आधार न होने पर इन दस्तावेजों के जरिए मिलेंगे योजनाओं का लाभ
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आधार नहीं होने की स्थिति में योजनाओं के लिए पंजीकरण कराने से पहले आधार के लिए नामांकन कराना होगा। आधार नंबर जारी नहीं होने तक कोई भी दिव्यांग पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतदान पहचान पत्र समेत अन्य दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन पहचान पर्ची लगाकर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है।
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