नई दिल्ली 25 जुलाई।संसद ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पास कर चुकी है।
इस विधेयक में कर चोरी और बैंकों के ऋण घोटाले के आरोपियों के देश छोड़कर भागने की स्थिति में उनकी सम्पतियों को जब्त करने का प्रावधान किया गया है।
राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसके जरिए भारतीय कानूनी प्रक्रिया और अदालती कार्रवाई से बचकर भागने के रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। इस विधेयक में एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक के अपराध करने वाले आर्थिक भगोड़ों पर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होने कहा कि..मै बताना चाहूंगा कि सौ करोड़ कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि सौ करोड़ से नीचे लोग फ्री हो जायेंगे, बरी हो जायेंगे। आज भी सभी के उपर कानूनी कार्रवाई चल रही है, अलग-अलग कानून के तहत लेकिन अगर हमें कोशिश करनी है कि बडे ऑफैन्डर्स के उपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और देश का पैसा वापस आये तो उस वजह से इस कानून को हन्ड्रेड कर्रोस एंड अबव बनाया गया है..।
वित्तमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसी के रूप में काम करेगा और आर्थिक अपराध के मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालते बनाई जाएंगी।उन्होंने कहा कि देश और विदेश में भगोड़े आर्थिक आपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।