नई दिल्ली 30 जुलाई।उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री दयानिधि मारन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में मुकदमे का सामना करने को कहा है।
यह मामला मारन बंधुओं के सन टी वी नेटवर्क को लाभ पहुंचाने के लिए कथित रूप से बनाए गए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है।
मारन ने मद्रास उच्च न्यायालय के 25 जुलाई के फैसले को चुनौती दी थी जिसमें इसी मामले में सी बी आई अदालत द्वारा उन्हें बरी करने का आदेश रद्द कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने कहा कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है।दयानिधि मारन पर आरोप है कि चेन्नई स्थित उनके निवास पर सात सौ लाइनों वाला एक उच्च कोटि का टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया था। इससे सरकारी खजाने को एक करोड़ 78 लाख रुपये का नुकसान हुआ था।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India