चेन्नई 22 अगस्त।मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई सलेम ग्रीनफील्ड गलियारा परियोजना की भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है और कहा है कि जमीन लेने से पहले स्थानीय निवासियों की शंकाओं को दूर किया जाना चाहिए।
अदालत ने कहा है कि वह तथ्यों के आधार पर फैसला लेगा। प्रस्तावित आठ लेन वाली राजमार्ग परियोजना केन्द्र सरकार की भरतमाला परियोजना के तहत आठ परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के तहत 570 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
परियोजना से प्रभावित 35 भू-स्वामियों ने याचिका में कहा है कि उन्हें आशंका है कि उनको अपनी भूमि से जबरन बेदखल किया जा रहा है।
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