नई दिल्ली 25 सितम्बर।सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वकालत करने परप्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका को आज शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर तथा न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूडकी पीठ ने इस संबंध में पेश की गई जनहित याचिका पर 9 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
न्यायालय ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम इन्हें वकालत करने से नहीं रोकते।