Friday , January 3 2025
Home / MainSlide / सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण की उच्चतम न्यायालय करेगा समीक्षा

सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण की उच्चतम न्यायालय करेगा समीक्षा

नई दिल्ली 25 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय किया है।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

केन्द्र को चार सप्ताह के अंदर उच्चतम न्यायालय में जवाब दाखिल करना है। हालांकि न्यायालय ने आरक्षण के अमल पर रोक नहीं लगाई है।