रायपुर 10 मार्च।लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है।रायपुर संसदीय क्षेत्र में 23 अप्रैल को मतदान होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा.बसवराजु एस. ने सभी राजनैतिक दलों और शासकीय सेवकों से आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कलेक्टर डाॅ. बसवराजु एस. ने निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद आज यहां जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्राॅस सभाकक्ष में जिले के सभी नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों सहित निर्वाचन की विभिन्न गतिविधियों के लिए बनाए गए नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर ने जिले में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए है। जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 (1) व (2) के तहत जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चलेगा। उन्होंने कोलाहल अधिनियम भी लागू करते हुए इसके उपयोग के लिए लिखित अनुमति जरूरी कर दिया है।
कलेक्टर ने संपत्ति विरूपण अधिनियम का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी सम्पतियों पर बैनर, पोस्टर, नारे लेखन, होर्डिग्स के द्वारा विरूपण नहीं किया जा सकता। गठित निगरानी दल इस पर नजर रखेगी। कलेक्टर ने सभी सरकारी भवनों से प्रचार-प्रसार संबंधी बैनर, पोस्टर,फ्लेक्स तत्काल प्रभाव से उतरवाने को कहा है। सार्वजनिक स्थलों, विद्युत और टेलीफोन के खम्भांे पर भी किसी भी तरह की प्रचार सामग्री नहीं होने चाहिए।
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