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छत्तीसगढ़ में सैनिकों को आवास खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट

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रायपुर, 07 मई। छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के सम्मान में बड़ा निर्णय लेते हुए अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। यह राहत ₹25 लाख तक मूल्य की संपत्ति पर लागू होगी।

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर तैयार इस प्रस्ताव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नई व्यवस्था प्रभावी हो गई है।

    जारी अधिसूचना के अनुसार, यह सुविधा सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके निधन की स्थिति में उनकी पत्नी को केवल एक बार प्रदान की जाएगी। यदि खरीदी जाने वाली संपत्ति का मूल्य ₹25 लाख से अधिक होगा, तो अतिरिक्त राशि पर नियमानुसार स्टाम्प शुल्क देय रहेगा।

     राज्य सरकार ने इस निर्णय को देश की सेवा करने वाले जवानों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता से जुड़ा कदम बताया है। वर्तमान में अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय पर लगभग 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लगता है, ऐसे में नई व्यवस्था से पात्र हितग्राहियों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए घर-परिवार से दूर रहने वाले सैनिकों के लिए आवास खरीदने की लागत कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है।

   अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही लाभ केवल एक बार लेने संबंधी शपथ पत्र और सैनिक, पूर्व सैनिक अथवा विधवा होने से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य रहेगा।