नई दिल्ली 10 जुलाई।उच्चतम न्यायालय संविधान की धारा-370 की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका की तत्काल सुनवाई पर सहमत हो गया है।
यह धारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है और वहां के लिए देश की संसद को कानून बनाने से रोकती है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की दलील को सुना जिसमें उन्होंने याचिका को तत्काल सुने जाने का अनुरोध किया था।